दिल्ली में पुराने वाहनों पर बड़ी कार्रवाई: 1 जुलाई 2025 से पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा, जानिए नया नियम

15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली में ईंधन नहीं मिलेगा।

🚫 दिल्ली में No Fuel for Old Vehicles नियम लागू

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 1 जुलाई 2025 से पुराने वाहनों पर कड़ा कदम उठाया है। अब 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली में ईंधन नहीं मिलेगा। सरकार ने इन वाहनों को “एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल्स” (EOL Vehicles) के रूप में चिह्नित किया है।


📌 कौन-कौन से वाहन हो गए कबाड़

नए नियम के अनुसार:

  • पेट्रोल वाहन: 15 साल या उससे ज्यादा पुराने

  • डीजल वाहन: 10 साल या उससे ज्यादा पुराने

  • ऐसे सभी वाहन अब दिल्ली में कबाड़ की श्रेणी में आ गए हैं।

  • दोपहिया और चारपहिया दोनों प्रकार के वाहन इस दायरे में शामिल हैं।


🚓 पेट्रोल पंपों पर पुलिस और अधिकारियों की सख्त निगरानी

इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर:

  • CAQM (Commission for Air Quality Management)

  • परिवहन विभाग (Transport Department)

  • दिल्ली पुलिस

  • MCD (दिल्ली नगर निगम)
    की संयुक्त टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें सुनिश्चित करेंगी कि पुराने वाहनों को किसी भी हाल में ईंधन न दिया जाए।


💸 नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और जब्ती

यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित वाहन लेकर सड़क पर मिलता है या उसे ईंधन भरवाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी:

  • चारपहिया वाहन: ₹10,000 का चालान और वाहन जब्ती

  • दोपहिया वाहन: ₹5,000 का जुर्माना और वाहन जब्ती

इसके अलावा, पुराने वाहन की RC रद्द कर दी जाएगी और वाहन कबाड़ में भेजा जाएगा।


🌱 सरकार का उद्देश्य: प्रदूषण पर सख्त प्रहार

दिल्ली सरकार का यह कदम प्रदूषण स्तर को कम करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। EOL वाहनों से निकलने वाला धुआं न केवल हवा को जहरीला बनाता है, बल्कि सांस, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा भी बढ़ाता है।

सरकार ने पहले भी GRAP (Graded Response Action Plan) और ऑड-ईवन जैसे उपाय लागू किए थे, लेकिन अब यह फैसला स्थायी समाधान की दिशा में देखा जा रहा है।


🔄 पुराने वाहन मालिकों के लिए क्या विकल्प हैं?

यदि आपके पास पुराना वाहन है जो इस नियम के दायरे में आता है, तो आप निम्नलिखित विकल्प चुन सकते हैं:

  1. वाहन को स्क्रैप कराएं – इसके लिए सरकार ने स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की है, जिसमें कुछ सब्सिडी भी मिल सकती है।

  2. वाहन को EV (Electric Vehicle) में कन्वर्ट करें – अगर तकनीकी रूप से संभव हो।

  3. वाहन को NCR से बाहर रजिस्टर कराएं – हालांकि यह केवल तभी मान्य होगा जब वह वाहन NCR के बाहर ही उपयोग किया जाए।


🔚 निष्कर्ष: अब सावधानी ही समझदारी

1 जुलाई 2025 से लागू हुआ यह नियम उन सभी वाहन मालिकों के लिए चेतावनी है, जिनके वाहन तय उम्र पार कर चुके हैं। अब दिल्ली में ईंधन नहीं, सिर्फ कार्रवाई मिलेगी। इसलिए समय रहते अपने वाहन की जांच कराएं और तय नियमों का पालन करें।

यह भी पढ़े:  रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 16 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू

One thought on “दिल्ली में पुराने वाहनों पर बड़ी कार्रवाई: 1 जुलाई 2025 से पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा, जानिए नया नियम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *