परिचय
दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत कोर्ट के जिला जज संजीव कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। उन पर न केवल वित्तीय लेन-देन में गड़बड़ी बल्कि एक वकील और यौन शोषण पीड़िता पर समझौते का दबाव डालने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। 29 अगस्त को हुई फुल कोर्ट मीटिंग के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया।
फुल कोर्ट मीटिंग का बड़ा निर्णय
29 अगस्त को आयोजित दिल्ली हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि जज संजीव कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) किया जाए। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अब वे केवल मुख्यालय में रहेंगे और किसी भी न्यायिक कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे।
निलंबन की अवधि में उन्हें सिर्फ सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। साथ ही, उन्हें बिना पूर्व अनुमति दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी।
निलंबन से पहले की जिम्मेदारियां
निलंबन से पहले जज संजीव कुमार सिंह साकेत कोर्ट में जिला जज के पद पर कार्यरत थे। वे मुख्य रूप से कमर्शियल मामलों की सुनवाई कर रहे थे। इसके अलावा, वे साकेत कोर्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कमेटी के चेयरपर्सन भी थे।
जज पर लगे आरोप
सूत्रों के मुताबिक, उन पर निम्न आरोप लगे हैं:
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वित्तीय लेन-देन में गड़बड़ी
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एक वकील पर दबाव डालने का प्रयास
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यौन शोषण मामले की पीड़िता पर समझौते का दबाव
सबसे गंभीर आरोप यौन शोषण पीड़िता से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि जज ने पीड़िता पर मामले को दबाने और समझौता करने के लिए दबाव डाला था।
कैसे सामने आया मामला?
यह मामला तब सामने आया जब दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील की सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान यह आरोप प्रकाश में आए, जिसके बाद मामला विजिलेंस रजिस्ट्रार को जांच के लिए सौंपा गया।
जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में संजीव कुमार सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया गया।
हाई कोर्ट का सख्त रुख
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि न्यायिक पदों पर बैठे किसी भी अधिकारी से ईमानदारी और निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। ऐसे में यदि कोई जज अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।
निष्कर्ष
जज संजीव कुमार सिंह का निलंबन यह संदेश देता है कि न्यायपालिका में किसी भी तरह का कदाचार (Misconduct) बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की पूरी जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।
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