मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के किनौनी गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक हिंदू युवक को शादी का झांसा देकर नशा पिलाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया और करोड़ों की संपत्ति हड़प ली गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी यामीन समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए धर्म परिवर्तन कानून 2021, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन और खतना
गांव किनौनी निवासी पीड़ित नरेंद्र शर्मा ने पुलिस को बताया कि गांव के ही यामीन नामक व्यक्ति ने पहले दोस्ती का भरोसा दिलाया। धीरे-धीरे उसने नशे की दवाइयां खिलाकर कागजात पर दस्तखत करवा लिए। नरेंद्र का आरोप है कि इसी दौरान उसका जबरन खतना करवाया गया, जनेऊ और चोटी कटवा दी गई। इसके बाद उसे कुरान पढ़ाई गई और निकाह कराने की तैयारी की गई।
पीड़ित ने बताया कि उसकी सवा तीन करोड़ रुपये मूल्य की जमीन भी हड़प ली गई। नशे की हालत में उसके नाम से कागजात बनवाकर यामीन ने संपत्ति अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम करा दी।
करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा
पुलिस जांच में सामने आया कि नरेंद्र शर्मा की करीब पौना बीघा जमीन यामीन की पत्नी हफीजन के नाम कर दी गई। इसके अलावा दो बीघा जमीन बेचकर उससे प्लॉटिंग कराई गई और वाहन खरीदे गए। इस संपत्ति से आरोपी ने एक ट्रैक्टर और एक आर्टिगा गाड़ी भी खरीदी। बाकी संपत्ति अलग-अलग रिश्तेदारों और परिचितों के नाम कर दी गई।
पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई
पीड़ित की शिकायत मिलते ही शाहपुर थाना पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी यामीन के अलावा गुलजार, इकराम, हाफिज, नई मुरसिद और यामीन के नाबालिग बेटे को गिरफ्तार किया। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया।
पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है और अब गैंगस्टर एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।
एसएसपी ने दी जानकारी
मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीड़ित नरेंद्र शर्मा की शिकायत पर जांच की गई। सबूतों और पूछताछ में मामला सही पाया गया। मुख्य आरोपी यामीन ने भी स्वीकार किया है कि उसने संपत्ति हड़पने और धर्म परिवर्तन की साजिश रची थी।
एसएसपी ने कहा कि इस मामले को ‘टेस्ट केस’ मानकर जांच की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है।
पीड़ित की आपबीती
नरेंद्र शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा,
“यामीन ने मुझे बहला-फुसलाकर पहले जमीन अपनी पत्नी के नाम कराई। फिर मेरी दो बीघा जमीन बिकवा दी। गाड़ी और ट्रैक्टर भी मेरे नाम से निकालकर अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिए। मुझे नशा खिलाकर जबरन खतना करवाया और धर्म परिवर्तन कराया। मोहल्लेवालों की मदद से ही मैं बच पाया और थाने तक पहुंच सका।”
पीड़ित ने पुलिस कार्रवाई पर संतोष जताया, लेकिन साथ ही कहा कि उसके परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए और संपत्ति वापस दिलाई जाए।
किन धाराओं में केस दर्ज
इस पूरे मामले में पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें शामिल हैं:
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धर्म परिवर्तन कानून 2021 की धारा 3/5(1) – जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
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धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराएं
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हत्या के प्रयास से जुड़ी धाराएं
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गैंगस्टर एक्ट – क्योंकि आरोपी गिरोहबद्ध तरीके से काम कर रहे थे।
पुलिस ने संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और आरोपियों की अन्य संपत्तियों की जांच चल रही है।
नतीजा
मुजफ्फरनगर का यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। शादी और दोस्ती के बहाने धर्म परिवर्तन और संपत्ति हड़पने की यह वारदात पुलिस के लिए एक चुनौती है। प्रशासन का कहना है कि इस मामले को सख्ती से निपटाया जाएगा ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा न हो सके।
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