नई EPFO नीति: PF खाते से 100% राशि निकालने का मिलेगा अवसर
ईपीएफओ (Employee Provident Fund Organisation) के लाखों सदस्यों के लिए खुशखबरी आई है। दिवाली से पहले, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 238वीं बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया है। इस फैसले के अनुसार, अब कर्मचारी भविष्य निधि (PF) खाते से पूरी जमा राशि निकाली जा सकेगी, लेकिन इस पर कुछ शर्तें लागू होंगी।
नए नियमों के तहत क्या होगा बदलाव?
EPFO ने अब तक कर्मचारियों को अपने PF खाते से पूरी राशि निकालने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में दी थी, जैसे बेरोजगारी या रिटायरमेंट। लेकिन अब, कर्मचारियों को 25% न्यूनतम बैलेंस छोड़ने के बाद, बाकी 75% राशि भी निकालने की अनुमति दी जाएगी। इस फैसले से करीब 7 करोड़ से अधिक EPFO मेंबर्स को राहत मिलेगी, क्योंकि वे अब बिना किसी कठिनाई के अपनी जमा राशि निकाल सकेंगे।
PF खाते से 75% राशि निकाली जा सकेगी
इस फैसले के तहत, EPFO के सदस्य कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से से जमा कुल राशि में से न्यूनतम बैलेंस के अलावा बाकी बची हुई 75% राशि को निकाल सकते हैं। हालांकि, 25% न्यूनतम बैलेंस को पीएफ अकाउंट में बनाए रखना होगा। इस बदलाव के बाद, अब सदस्य अपने पीएफ अकाउंट से अधिक राशि निकाल सकेंगे और साथ ही उनकी जमा राशि पर 8.25% सालाना ब्याज मिलता रहेगा।
पहले क्या थे नियम?
अब तक PF खाते से पूरी राशि निकालने का अधिकार केवल बेरोजगार होने या रिटायरमेंट की स्थिति में ही था। बेरोजगार होने पर सदस्य को एक महीने बाद 75% राशि निकालने की अनुमति मिलती थी और दो महीने बाद बाकी 25% निकाली जा सकती थी। वहीं, रिटायरमेंट के बाद, कर्मचारी को एक साथ पूरी राशि निकालने की अनुमति मिलती थी।
नई सुविधा से कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा?
नई नीति के तहत EPFO सदस्य अपने PF खाते से पूरी राशि निकालने के लिए अधिक लचीली प्रक्रिया का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, न्यूनतम बैलेंस रखने से उनका रिटायरमेंट फंड भी सुरक्षित रहेगा, और 8.25% ब्याज मिलता रहेगा। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, क्योंकि वे अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आसानी से अपना पैसा निकाल सकेंगे।
ईपीएफओ ने और क्या बदलाव किए?
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आंशिक निकासी की संख्या बढ़ी: अब EPFO मेंबर्स को शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार निकासी की अनुमति होगी। इससे पहले, यह सीमा सिर्फ 3 थी।
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सर्विस टेन्योर का नया नियम: अब आंशिक निकासी के लिए सर्विस टेन्योर की सीमा को समान रूप से 12 महीने कर दिया गया है। यह खासतौर पर नए कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा।
दावों का 100% निपटान
इससे पहले, विशेष परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा या महामारी में PF राशि निकालने के लिए दस्तावेज और कारण स्पष्ट करने की आवश्यकता होती थी। अब, इन मामलों में सदस्य को कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी और डॉक्युमेंट्स की जरूरत को भी खत्म कर दिया गया है। इससे आंशिक निकासी के दावों का 100% ऑटोमैटिक निपटान सुनिश्चित होगा, जिससे सदस्यों को कोई समस्या नहीं होगी।
निष्कर्ष
EPFO ने कर्मचारियों के लिए कई अहम बदलाव किए हैं, जो उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएंगे। नए नियमों के अनुसार, अब वे अपने PF खाते से पूरी राशि निकाल सकेंगे, जबकि न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने से उनका रिटायरमेंट फंड भी सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही, EPFO के अन्य फैसले जैसे आंशिक निकासी की संख्या में वृद्धि और दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता को खत्म करना कर्मचारियों के लिए राहत देने वाले हैं।
यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, और इस बदलाव से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
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