डॉक्टर पति ने की पत्नी की हत्या: स्किन स्पेशलिस्ट को दिया घातक इंजेक्शन, बेंगलुरु पुलिस ने किया खुलासा

प्रोपोफोल इंजेक्शन से हत्या, आरोपी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी गिरफ्तार

प्रोपोफोल इंजेक्शन से हत्या, आरोपी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी गिरफ्तार, आपराधिक रिकॉर्ड भी आया सामने

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक प्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ (स्किन स्पेशलिस्ट) महिला डॉक्टर की हत्या का आरोप उसके ही पति पर लगा है। मृतका की पहचान 29 वर्षीय डॉक्टर कृतिका एम. रेड्डी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी उनका पति और सर्जन डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जी.एस. है।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर महेंद्र ने अपनी पत्नी को जानबूझकर प्रोपोफोल (Propofol) नामक घातक एनेस्थेटिक दवा का इंजेक्शन देकर मार डाला


24 अप्रैल को संदिग्ध हालत में मिला शव

यह घटना 24 अप्रैल 2025 की है, जब डॉक्टर कृतिका का शव उनके घर में संदिग्ध परिस्थिति में मिला था। पहले यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हुआ, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो पुलिस को शक हुआ। रिपोर्ट में डॉक्टर कृतिका के शरीर में प्रोपोफोल की घातक मात्रा पाई गई, जो आमतौर पर ऑपरेशन या एनेस्थीसिया के दौरान इस्तेमाल की जाती है।


एक साल भी नहीं चला रिश्ता

डॉ. कृतिका और डॉ. महेंद्र की शादी को एक साल भी पूरा नहीं हुआ था। इस बीच रिश्तों में खटास आने लगी थी, जिसकी जानकारी परिवार को भी थी। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि मामला हत्या तक पहुंच जाएगा।


आरोपी पति का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया

बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि आरोपी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने प्रोपोफोल जैसी संवेदनशील दवा अपने अस्पताल के जरिए गैरकानूनी रूप से मंगाई थी। इसके बाद उन्होंने पत्नी को इंजेक्शन देकर मार डाला।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के खिलाफ पहले से ही धोखाधड़ी, धमकी देने और अन्य आपराधिक मामलों में केस दर्ज हैं।


मृतका के पिता की शिकायत पर फिर शुरू हुई जांच

शुरुआती जांच में आत्महत्या मानकर केस बंद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मृतका के पिता ने इस पर आपत्ति जताई और मामले की गहराई से जांच की मांग की। इसके बाद केस को दोबारा खोला गया और साक्ष्यों के आधार पर डॉक्टर महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया।


जुड़वां भाई पर भी हैं आरोप

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी डॉक्टर महेंद्र का जुड़वां भाई डॉ. नागेंद्र रेड्डी भी इसी तरह के मामलों में संलिप्त रहा है। फिलहाल उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है।


भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत केस दर्ज

पुलिस ने आरोपी डॉक्टर महेंद्र के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 के तहत हत्या का केस दर्ज किया है। इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का प्रावधान है।

फिलहाल पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है।


परिवार की मांग: मिले न्याय और सख्त सजा

मृतका डॉक्टर कृतिका के परिवार ने न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि उनकी बेटी के साथ विश्वासघात हुआ है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।


निष्कर्ष

इस घटना ने न केवल मेडिकल जगत को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि यह सवाल भी खड़े किए हैं कि क्या प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच की सीमाएं अब खत्म होती जा रही हैं। पुलिस की तफ्तीश में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।

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