गैंगस्टर काला जठेड़ी की पैरोल याचिका: कोर्ट ने आईवीएफ की मंजूरी दी, परौल नहीं

नई दिल्ली: तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी ने दिल्ली की एक अदालत से पैरोल की याचिका दायर की, जिसमें उसने अपनी पत्नी के साथ वंश बढ़ाने के लिए 6 घंटे की पैरोल की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने उसकी पैरोल याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन जठेड़ी की वकील की एक दलील पर अदालत ने जेल में आईवीएफ प्रक्रिया की अनुमति दे दी।

जठेड़ी की पैरोल की मांग

गैंगस्टर काला जठेड़ी, जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जबरन वसूली के मामलों में शामिल रहा है, ने अदालत से कहा कि उसे और उसकी पत्नी को बच्चा पैदा करने के लिए 6 घंटे की पैरोल दी जाए। जठेड़ी का कहना था कि उसे और उसकी पत्नी अनुराधा चौधरी (जिन्हें मैडम मिंज के नाम से भी जाना जाता है) को वंश बढ़ाने की आवश्यकता है, और इसके लिए उसकी पत्नी की आईवीएफ प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उसे परौल दी जाए।

कोर्ट का फैसला और आईवीएफ की मंजूरी

अदालत ने जठेड़ी की पैरोल की मांग को तो खारिज कर दिया, लेकिन उसकी आईवीएफ प्रक्रिया को लेकर जज साहब ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन ने 9 जून को आदेश देते हुए काला जठेड़ी को जेल में ही आईवीएफ प्रक्रिया की मंजूरी दे दी। अदालत ने बताया कि 14 जून को तिहाड़ जेल में डॉक्टरों द्वारा जठेड़ी से आवश्यक नमूने एकत्र किए जाएंगे।

जेल में आईवीएफ प्रक्रिया पर कोर्ट का आदेश

कोर्ट के आदेश में कहा गया कि काला जठेड़ी और उसकी पत्नी अनुराधा चौधरी अपने वंश को सुरक्षित रखने के लिए बच्चा पैदा करना चाहते हैं। इस आदेश के बाद, जठेड़ी की पत्नी जो कि गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में आईवीएफ उपचार करवा रही है, को तिहाड़ जेल में जाने की अनुमति दी गई। आईवीएफ प्रक्रिया की समय-संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने यह निर्णय लिया कि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से सुरक्षित रूप से किया जा सकता है।

अदालत ने यह भी कहा कि एम्स और आरएमएल अस्पताल से चिकित्सा राय ली गई थी, और दोनों अस्पतालों ने पुष्टि की कि जेल में आईवीएफ प्रक्रिया को सही तरीके से किया जा सकता है।

जठेड़ी का आपराधिक इतिहास

काला जठेड़ी फिलहाल दिल्ली और आसपास के राज्यों में जबरन वसूली के मामलों में जेल में बंद है। वह अपने गिरोह के माध्यम से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धमकियों और वसूली का काम करता था। उसकी पत्नी अनुराधा चौधरी भी आपराधिक मामलों में शामिल रही हैं और उसका नाम मारे गए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया से जुड़ा हुआ है।

जठेड़ी की शादी और पैरोल का इतिहास

काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की शादी 12 मार्च 2024 को हुई थी। इस शादी के लिए जठेड़ी को कोर्ट से 6 घंटे की पैरोल दी गई थी। शादी के दौरान तिहाड़ जेल से जठेड़ी को एक दिन की परौल मिली थी, जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ विवाह समारोह में शामिल हुआ था।

निष्कर्ष

काला जठेड़ी की पैरोल के मामले में अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें उसने तो परौल देने से इनकार कर दिया, लेकिन आईवीएफ प्रक्रिया को मंजूरी दे दी। यह मामला एक बार फिर इस बात को उजागर करता है कि अदालतें मानवाधिकार और न्याय की प्रक्रिया में अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से देती हैं, चाहे मामला किसी भी प्रकार का हो।

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